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आरएएस गोपाला राम बिरधा से संभाला नगर निगम आयुक्त का कार्यभार

आरएएस गोपाला राम बिरधा से संभाला नगर निगम आयुक्त का कार्यभार

 बीकानेर। राजस्थान प्रशासिनक सेवा के अधिकारी गोपाला राम बिरधा ने शुक्रवार को यहां नगर निगम आयुक्त का पदभार संभाल लिया। गुरूवार को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उनके निलंबन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाने के बाद  शुक्रवार सुबह बीकानेर पहुंचे गोपाला राम बिरधा के आयुक्त का कार्यभार संभालने पर नगर निगम के अधिकारियों और कार्मिकों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद कहा कि शहर में समस्याओं के समाधान और यातायात को सुगम बनाने के लिये अतिक्रमणों की मुहिम लगातार जारी रहेगी । जानकारी में रहे कि दो माह पहले शार्दुलगंज के एक आवासीय भूखण्ड के बाहर सडक़ पर अतिक्रमण कर बनाये जा रहे रैंप की रोकथाम के लिये मौके पर पहुंचे आयुक्त गोपाला राम बिरधा की भूखण्ड मालिक के साथ हुए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने उन्हे निलम्बित कर दिया था। अपने निलम्बन के खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । याचिका पर सुनवाई के बाद एकल पीठ के न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने उनके निलम्बन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा थी। गुरूवार को उन्होने एकल पीठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी पैरवी खुद करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 245 के तहत दिए गए नोटिस और जिला कलक्टर की जांच रिपोर्ट की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। एकल पीठ ने पाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नतीजतन याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई और उसे 15 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया। कोर्ट ने निलंबन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह के आग्रह पर राज्य सरकार को प्रशासनिक कारणों से याचिकाकर्ता के अन्यत्र तबादले की छूट दी है।

 

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