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Bajaj Housing Finance पर आरबीआई ने लगाया पांच लाख रुपये का जुर्माना

Bajaj Housing Finance पर आरबीआई ने लगाया पांच लाख रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बयान में कहा कि यह जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।बयान के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई ने कहा कि पुणे की कंपनी ने प्रबंधन में बदलाव के लिए आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली।

इस बदलाव के तहत स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशक बदल गए। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

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