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पीड़ितों को मिली राहत, बालोतरा में 1.45 लाख रुपये अंतरिम प्रतिकर मंजूर

पीड़ितों को मिली राहत, बालोतरा में 1.45 लाख रुपये अंतरिम प्रतिकर मंजूर

बालोतरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के तत्वावधान में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत गुरूवार को 02 आवेदन पत्रों पर कमेटी के विचार-विमर्श के बाद प्रार्थना पत्रों में कुल 1,45,000 रूपये अंतरिम प्रतिकर राशि पीडितों को प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए गए। पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 की बैठक में जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा में विचाराधीन उक्त दोनों प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। इसमें हत्या तथा घटना के परिणामस्वरूप विकलांगता के गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में पीडितों व उनके आश्रितों के प्रार्थना पत्रों पर जिला स्तरीय पीडित प्रतिकर कमेटी ने सुनवाई की। जिला स्तरीय पीडित प्रतिकर कमेटी के अध्यक्ष एम.आर.सुथार, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा में विचाराधीन प्रकरणों में अंतरिम प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने के संबंध में कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं 02 प्रकरणों में कुल 1,45,000 रूपये की अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा, सचिव नुकेश भगोरा (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि यह योजना बालकों के साथ यौन उत्पीडन, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, हत्या तथा आपराधिक हिंसा के शिकार पीड़ित व्यक्तियों के लिए लागु होती है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य आपराधिक घटनाओं का शिकार हुए पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें पुनर्वास में मदद मिल सके। बैठक में पारिवारिक न्यायाधीश महोदय अजीज खान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा, नुकेश भगोरा, जिला पुलिस अधीक्षक रमेश, बार संघ अध्यक्ष ओमप्रकाश डाबी, लोक अभियोजक जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा नेमाराम मौजुद रहे।

 

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