Dark Mode
एसआई भर्ती 2021 पर राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

एसआई भर्ती 2021 पर राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

जयपुर। एसआई भर्ती-2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले की तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को पूरी भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई के दौरान एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिंगल बेंच ने जिन रिपोर्ट्स को आधार बनाया, वे अप्रमाणिक थीं। ऐसे में सभी पहलुओं पर नए सिरे से जांच की आवश्यकता है। इसके बाद कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चयनित अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई, जिससे बिना उनकी सुनवाई के कोई फैसला नहीं लिया जा सके।

Comment / Reply From

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!