परिसीमाकंन के लिये संशोधित नवीन कार्यक्रम जारी
पाली। वार्ड संख्या एवं परिसीमांकन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक के नवीन निर्देशानुसार अनुसार पूर्व में 26 नवम्बर 24 के जारी कार्यक्रम में वार्ड परिसीमांकन के लिये संशोधित नवीन कार्यक्रम जारी किया है। जिसके लिये जिला निर्वाचन अधिकारी पाली एलएन मंत्री ने जिले में संबंधित क्षेत्रों संबंधित पूर्व में नियुक्त नोडल अधिकारियों को नगर पालिका परिसीमांकन उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट पाली /मारवाड़ जंक्शन /सोजत /सुमेरपुर व सहायक नोडल अधिकारियों आयुक्त नगर निगम , अधिशाषी अधिकारी ,नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन /सोजत /सुमेरपुर को नवीन निर्देशानुसार कार्य के लिये निर्देश जारी किये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि अब नवीन कार्यक्रम अनुसार वार्डाें में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन 51 दिवस यानि एक दिसम्बर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक, परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एवं आपत्तियां प्राप्त करना 20 दिवस यानि जिसे अब 21 जनवरी से 25 से 09 फरवरी 2025 तक, वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शे एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किए जाना 20 दिवस यानि 10 फरवरी से एक मार्च 2025 तक तथा राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन 20 दिवस यानि 2 मार्च से 21 मार्च, 2025 किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि शेष आदेश यथावत् रहेंगे। साथ ही नवीन कार्यक्रम के अनुसार परिसीमांकन कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्रों में समस्त प्रस्ताव ,नक्शे एवं आपत्तियां मय टिप्पणी दिनांक 11 फरवरी 2025 सांय 5 बजे तक भिजवाने के लिये निर्देश दिये है।