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सवाई माधोपुर: नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के लिए 15 जुलाई तक करें आवेदन

सवाई माधोपुर: नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के लिए 15 जुलाई तक करें आवेदन

सवाई माधोपुर। निदेशालय नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार सवाई माधोपुर जिले में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के रूप में न्यूनतम 106 नये स्वयंसेवकों का मनोनयन/चयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जिले के इच्छुक नागरिक, जो सेवा देने के इच्छुक हैं (सशस्त्र सेनाओं, अर्द्धसैन्य बलों, अग्निशमन, पुलिस के स्थायी कार्मिकों एवं होमगार्ड स्वयंसेवकों को छोड़कर), वे 1 जुलाई से 15 जुलाई, 2025 सांय 5 बजे तक संबंधित उपखण्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष योग्यता वाले स्थानीय नागरिकों जिनमें विशेषत :- जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि अग्निशमन/आपदा प्रसन्धन डिग्री या डिप्लोमाधारी, एनसीसी/स्काउटस, तैराक/गोताखोर, भूतपूर्व सैनिक, वाहन चालक 12 वर्ष पूर्व का भारी वाहन का लाईसेंसधारी), नर्सिंग डिप्लोमा इत्यादि में से जो आपदा प्रबन्धन व नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष योग्यता रखते हो को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि विशेष योग्यता रखने वाले नागरिक (स्थानीय निवासी) का जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं आवेदन की अन्तिम तिथि तक 18 वर्ष की आयु से अधिक है, जिनका चरित्र पुलिस द्वारा सत्यापित किया गया हो एवं जो मनोनयन पश्चात् स्वयं के खर्च पर जिला स्तर पर 10 दिवस का अवैतनिक बुनियादी प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत हो, ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन/चयन किया जाकर उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाया जाना है। उन्होंने बताया कि कम से कम प्राथमिक स्तर का शिक्षा प्रमाण पत्र। सवाई माधोपुर जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण प्रत्र, निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी शर्त एवं दिशा निर्देश मान्य होगे, उक्त संविदा पदों पर नये सदस्यों के नामांकन हेतु गठित कमेटी द्वारा निर्धारित प्रकिया द्वारा चयन किया जाएगा, निर्धारित दिनांक के पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनोनयन पश्चात् चयनित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को आवश्यकता अनुसार लगाया जाएगा। आवेदन पत्र आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता हैं। मनोनयन प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर अथवा नये सदस्यों के नामांकन हेतु गठित कमेटी का निर्णय ही अन्तिम होगा।

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