सवाई माधोपुर: 4 उवर्रक विक्रेताओं का अनुज्ञा पत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित
सवाई माधोपुर। अनुज्ञापन प्राधिकारी (उवर्रक) एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार राकेश कुमार अटल ने रबी गुण नियंत्रण अभियान के तहत उवर्रक विक्रेताओं की दुकान का निरीक्षण करने पर पाई गई अनियमितताओं पर 4 उवर्रक विक्रेताओं का खुदरा उवर्रक अनुज्ञा पत्र तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित किया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी राकेश कुमार अटल ने उवर्रक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स गोयल खाद बीज भण्डार पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी, मैसर्स बाबा श्रीकृष्ण खाद बीज भण्डार गंगापुर सिटी, मैसर्स बालकृष्ण खाद बीज भण्डार उदेई मोड़ गंगापुर सिटी का खुदरा उवर्रक अनुज्ञा पत्र तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित किया है। वहीं कीटनाशी अधिनियम 1968 के नियम 1971 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अक्षित खाद बीज भण्डार ग्राम पंचायत डाबर का कीटनाशी प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित किया है।