सवाई माधोपुर: चार दवा विक्रेताओं का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित
सवाई माधोपुर। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर चार दवा विक्रेताओं का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र अस्थाई रूप से निलंबित किया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स गुरूदेव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मित्रपुरा का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 10 सितंबर से 19 सितंबर तक 10 दिन के लिए, मैसर्स बालाजी फार्मा एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रक यूनियन सवाई माधोपुर का 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक 30 दिन के लिए, मैसर्स अग्रवाल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स बजरिया सवाई माधोपुर का 10 सितंबर से 16 सितंबर तक 7 दिन के लिए एवं मैसर्स श्री देव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मित्रपुरा का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 10 सितंबर से 16 सितंबर तक 7 दिन के लिए अस्थाई रूप से निलंबित किया है।