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दीपावली पर पटाखों की बिक्री के नियम सख्त, बिना लाइसेंस कारोबार पर रोक

दीपावली पर पटाखों की बिक्री के नियम सख्त, बिना लाइसेंस कारोबार पर रोक

श्रीगंगानगर। दीपावली के त्योहार पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने आतिशबाजी की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने दुकानदारों को नियमों का पालन करने और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन के अनुसार, कोई भी दुकानदार वैध लाइसेंस के बिना पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेगा। आतिशबाजी बेचने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर आग से बचाव के लिए चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम और कंबल रखना अनिवार्य होगा। इन इंतजामों का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने और नुकसान को कम करना है।

यदि कहीं आग लगने या अन्य अप्रिय घटना की स्थिति बनती है, तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना देनी होगी। इसके लिए फायर ब्रिगेड, पीएमओ, एम्बुलेंस सेवा और सिटी कंट्रोल रूम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

निगरानी के लिए विशेष टीम गठित

जिला प्रशासन ने जारी आदेशों की पालना की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया है। इसमें गंगानगर के उपखंड मजिस्ट्रेट, शहर के उप पुलिस अधीक्षक और नगर परिषद के फायर ऑफिसर को शामिल किया गया है। यह टीम आतिशबाजी की बिक्री से जुड़े सुरक्षा प्रबंधों और निर्धारित नियमों के अनुपालन पर नजर रखेगी।

जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के अन्य क्षेत्रों में भी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था और जनहानि की आशंका को कम करना है।

ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी नियम लागू

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों की खरीद-बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करते समय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पटाखों के संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। लाइसेंसधारक दुकानदार धमाका, जैट, रॉकेट और हवाईजहाज श्रेणी के पटाखों की बिक्री नहीं करेंगे। साथ ही, आतिशबाजी का स्टॉक दुकान के भीतर ही रखना होगा।

लाइसेंस की वैधता के लिए दुकानदारों को प्रत्येक वस्तु का विवरण दर्ज करते हुए स्टॉक रजिस्टर भी रखना होगा। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य रहेगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री के कारण आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी तरह की सार्वजनिक असुविधा पैदा नहीं होनी चाहिए।

दुकान के बाहर लाइसेंस नंबर और धूम्रपान निषेध सूचना जरूरी

नियमों के तहत प्रत्येक दुकानदार को आवंटित लाइसेंस नंबर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में पोस्टर पर लिखकर दुकान के बाहर लगाना होगा, ताकि संबंधित जानकारी आसानी से देखी जा सके। इसके साथ ही दुकान के अंदर और बाहर धूम्रपान निषेध से संबंधित सूचना भी चस्पा करनी होगी।

जिला प्रशासन ने त्योहार के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं करने की हिदायत दी है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और दुकानदारों से निर्धारित सुरक्षा इंतजामों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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