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NEET काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, NTA को नोटिस जारी

NEET काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, NTA को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। गुरुवार को, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (एनईईटी-यूजी) 2024 के आयोजन को चुनौती देने वाली और पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने से जुड़ी कथित कदाचार की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली तीन उच्च न्यायालयों की कार्यवाही पर रोक लगा दी।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एनईईटी-यूजी आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर चार स्थानांतरण याचिकाओं और इसी तरह की शिकायतें उठाने वाली 11 अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। इस मामले को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाले इसी मुद्दे पर लंबित मामलों के एक बैच के साथ पोस्ट किया गया था। पिछले हफ्ते कोर्ट ने यह कहते हुए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि छोटी सी लापरवाही से भी पूरी तरह से निपटने की जरूरत है। अदालत ने कहा था, "अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।"

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET के दौरान अनियमितताओं के आरोपों के बीच केंद्र ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ब्रीफिंग में कहा था, "हम शून्य-त्रुटि परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और एनटीए कामकाज में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं करेंगे।

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