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चोरी का आरोपी बरी

चोरी का आरोपी बरी

 
नसीराबाद.  अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद मदनलाल सहारण ने चोरी के आरोपी आवासन मंडल कॉलोनी निवासी मोहम्मद आसिफ को चोरी का आरोप से दोषमुक्त कर बरी कर दिया मोहम्मद आसिफ के खिलाफ आवासन मंडल निवासी अब्दुल रहमान ने सदर थाने में  रिपोर्ट दर्ज कराई थी की 13 दिसंबर 2021 को दोपहर करीब 2 बजे मेरे दोनों बेटे पत्नी सभी अस्पताल गए हुए थे बाद में घर पर आकर देखा तो घर का सामान अस्त-व्यस्त हो रखा था तथा घर में से सोने के दो हार सेट 6 अंगूठी दो बाली सेट 2 टॉप्स जोड़ी दो मंगलसूत्र सोना करीब 12 से 15 तोला व सवा किलो चांदी जिसमे 3 पायल सेट अंगूठियां चूड़ियां बिछड़ी एक लाख पचास हजार रुपये से  करीब एक लाख सत्तर हजार रूपये चोरी हो गए सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट दिनेश मेहरा ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य गणों ने अभियोजन की कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है तथा मामला संदहास्पद है तर्को से सहमत होते हैं आरोपी मोहम्मद आसिफ को दोषमुक्त कर बरी कर दिया आरोपी की पैरवी एडवोकेट दिनेश मेहरा ने की

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