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हत्या के आरोप में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के आरोप में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

 सवाई माधोपुर . जिला मुख्यालय की सूरवाल थाना क्षेत्र के पढ़ाना गांव की घटना अपने पति की हत्या की आरोपी महिला बर्फी को न्यायालय ने भेजा आजीवन कारावास मामला 15 जुलाई 2021 का है मामले में सामने आया कि मृतक हंसराज की हत्या उसकी पत्नी बर्फी देवी और नाबालिग बेटी ने मिलकर की थी 
घटना को अंजाम कुछ इस तरह दिया गया 13 जुलाई 2021 के रात हंसराज और उसकी पत्नी बर्फी के बीच घरेलू मामले को लेकर झगड़ा हो गया जिस पर मृतक हंसराज की पत्नी बर्फी देवी और उसकी नाबालिग बेटी प्रियंका ने हंसराज को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और और नशे की हालत में सो रहे हंसराज पर मां बेटी ने मिलकर ताबड़तोड़ लाठी-डंडों से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया हत्या के बाद मां बेटी ने हंसराज की लाश को 1 दिन घर में छुपाए रखा पर 15 जुलाई 2021 को अपनी बेटी के साथ हत्या की आरोपी बर्फी देवी अपने पति की मौत का नाटक कर विलाप करने लगी सोची समझी साजिश के तहत मां बेटी ने हत्या के सबूत मिटाने की मंशा से अपने घर के आंगन को भी लिप दिया 
लेकिन कुछ जगह लगे खून के दाग हत्या के मामले के खुलासे में अहम साबित हुए पूरे मामले में जब मृतक हंसराज के भाई को अपनी भाभी व भतीजी पर शक हुआ तभी बबलू मीणा ने अपनी भाभी और भतीजी के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए सूरवाल थाने में मुकदमा दर्ज कराया जिस पर पुलिस ने मौके से मिले साक्ष्य सबूतों के आधार पर मां बेटी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच में जुट गई मामले का अनुसंधान चलता रहा तब से ही नाबालिक बेटी को बाल कारागृह भेज दिया गया था और पति की हत्या की आरोपी बर्फी देवी को मामले ट्रायल चलने तक भरतपुर जेल में रखा गया लंबे अनुसंधान के बाद आज मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार डाबी ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया जिसमे एक्ट 207/ 34 में 7 वर्ष की सजा सुनाई व 5हजार अर्थदंड से दंडित किया इसी प्रकार हत्या का मामला होने पर धारा 302 के तहत महिला बर्फी देवी को न्यायाधीश महेंद्र कुमार ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया महिला को सजा सुनाए जाने के बाद भरतपुर महिला जेल भेज दिया गया 
इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने पैरवी की और दोषी महिला को सजा दिलवाई । पूरे मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जिस किसी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सुना वही पति पत्नी के रिश्तो को कोसता नजर आया जहां पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है सात फेरों के बंधन में बंधने वाला यह रिश्ता अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी की ली जाने वाली कसमे वादे इस घटनाक्रम ने तार-तार कर दिए।
 
 

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