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अहमदाबाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के खिलाफ समन रद्द करने से किया इनकार

अहमदाबाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के खिलाफ समन रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को झटका देते हुए अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में अहमदाबाद की एक निचली अदालत द्वारा दोनों आप नेताओं को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट की अदालत ने क्रमशः केजरीवाल और सिंह द्वारा दायर दो आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिए। पुनरीक्षण आवेदनों में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। दोनों अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं और शुरुआत में उन्हें 15 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था और फिर 23 मई को एक नया समन जारी किया गया था। शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने केजरीवाल पर उनके बयानों का हवाला देते हुए मानहानि का आरोप लगाया था: "अगर पीएम ने दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उनका पूर्व छात्र प्रधान मंत्री बन गया है और फिर भी वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। डिग्री इसलिए नहीं दिखाई जा रही क्योंकि शायद डिग्री नकली है, ज़ब्त हो गई है और अगर डिग्री है और असली है, तो दी क्यों नहीं जा रही है? पटेल ने सिंह के बयानों के आधार पर मानहानि का आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री एक फर्जी डिग्री को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। शिकायत के अनुसार, यह बयान मीडिया के सामने दिया गया और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक्स के माध्यम से प्रसारित किया गया, यह जानते हुए भी कि इस तरह के बयान मानहानिकारक होंगे।

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