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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश से 11 तक बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश से 11 तक बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार 06 नवंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को मौखिक निर्देश दिया कि वह फिलहाल ऐसी कोई कारवाई न करें जो कानून सम्मत न हो। इस पर सरकारी वकीलों ने भी कानून सम्मत करवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कोर्ट बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को चार बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने और याची को इनपर आपत्तियां दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई 11 नवंबर को नियत की है। हालांकि, मामले में कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है लेकिन, फिलहाल ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में 11 नवंबर तक कथित अतिक्रमणकर्ताओं को राहत रहेगी।

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