एमनेस्टी योजना 2023 की योजनावधि 30 सितंबर तक
बालोतरा। परिवहन विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना की योजनावधि को 30 सितम्बर तक बढाया गया है। जिला परिवहन अधिकारी राजेंद्र मारू ने बताया कि वाहन स्वामियों के द्वारा अभी तक ई रवन्ना के काफी प्रकरण लंबित चल रहे है। जिसका निस्तारण वाहन स्वामियों के द्वारा आज तक नही कराया गया है। अब इन वाहनों का पंजीयन निलंबन की कार्रवाई की जावेगी। उन्होंने बताया कि भार वाहनों द्वारा बार बार ओवरलोड संचालित किया जाकर आमजन को खतरा उत्पन किया गया है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53(1) के तहत दंडनीय अपराध है, अतः उक्त धारा के अंतर्गत ऐसे वाहनों के पंजीयन निलंबन की तैयारी परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है। जिसके अंतर्गत वाहन स्वामियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित करते हुए 15 दिवस का समय दिया जाएगा। वाहन स्वामियों के द्वारा संतोषजनक पक्ष प्रस्तुत नही करने पर जुर्माना राशि अधिरोपित करते हुए पंजीयन निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जावेगी। मारू ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना में वाहनों पर 95 प्रतिशत तक कि छुट प्रदान कर रखी है। ट्रेक्टर पर अधिकतम जुर्माना राशि 7500 रुपये निर्धारित है। एम्नेस्टी योजना 2023 का लाभ लेने की अंतिम दिनांक 30 सितम्बर 2023 है। अतः वाहन स्वामियों से अपील है कि जल्द जल्द ई-रवन्ना प्रकरणों का निस्तारण करावे। जिन वाहन स्वामी ने वाहन का मोटर यान टैक्स, विशेष सडक टैक्स, एक बारीय टैक्स, एकमुश्त टैक्स और अधिभार 31 दिसम्बर 2022 तक का जमा नही कराया गया है, तो वे सभी वाहन स्वामी अपने वाहन का कर जमा करवाकर, राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2023 के तहत 31 दिसम्बर 2022 तक के ब्याज में छूट का लाभ ले सकते है। किसी भी प्रकार का वाहन खुर्द-बुर्द हो चुके है, अर्थात वाहन कबाडी को बेचे जा चुके है, वे वाहन स्वामी अपने वाहन का राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेते हुए बिना कोई टैक्स एवं ब्याज जमा कराये वाहन की RC निरस्त करवा सकते है।