निकाय चुनाव में सरकारी गेस्ट हाउस पर रोक, नेताओं के ठहरने के नियम बदले
श्रीगंगानगर। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के निर्देशानुसार नगरपालिका आम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के कारण राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि या कार्यकर्ता राजकीय विश्राम भवनों व होटल्स में नहीं ठहर सकेंगे। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, होटल, अतिथि गृहों, डाक बंगलों में केन्द्र या राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं रूक सकेंगे। सिर्फ ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें जैड श्रेणी या उससे ऊपर का सुरक्षा कवच प्राप्त हो, उनको ठहरने की अनुमति दी जा सकती है। बशर्तें कि ऐसे आवास को पहले से ही निर्वाचन से संबंधित अधिकारी अथवा पर्यवेक्षकों को उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये हों।