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चित्तौड़गढ़: बिना सूचना उर्वरक वितरण पर लाइसेंस निलंबित

चित्तौड़गढ़: बिना सूचना उर्वरक वितरण पर लाइसेंस निलंबित

चित्तौड़गढ़। जिले में यूरिया की सीमित आवक को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा उर्वरक वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कृषि अधिकारी गोपाल धाकड़ ने बड़ीसादड़ी क्षेत्र में खाद-बीज दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृष्णा एंटरप्राइजेज, कृष्णा बीज भंडार तथा भाणुजा सहकारी समिति, भाणुजा की दुकानों की जांच कर उर्वरक वितरण को सुचारु रूप से सुनिश्चित कराया गया। वहीं, कृष्णा एंटरप्राइजेज, बड़ीसादड़ी में अनियमितताएं पाए जाने पर दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी दौरान यह पाया गया कि सांवरिया बीज भंडार, बड़ीसादड़ी द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए नंगाखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, बोहेड़ा रोड, बड़ीसादड़ी के परिसर से उर्वरक वितरण किया जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन है। कृषि अधिकारी गोपाल धाकड़ की अनुशंसा पर संबंधित विक्रेता का उर्वरक अनुज्ञा पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे किसानों की जमाबंदी एवं आधार कार्ड देखकर निर्धारित दरों पर पारदर्शी एवं समान रूप से उर्वरक का वितरण करें। साथ ही किसानों को जबरन यूरिया के साथ अन्य उत्पाद देने का प्रयास न करें, अन्यथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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