चूरू: पतंगबाजी का समय सवेरे 08 बजे से सायं 05 बजे तक
चूरू। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर भारतीय नागरिक संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत संचालन को बाधा रहित बनाए रखने तथा लोक स्वास्थ्य व पशु-पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके नायलॉन, चाईनीज व धातु मिश्रित तथा सिंथेटिक एवं प्लास्टिक से बने और नॉन-बायोडिग्रेडेबल मांझे या धागे की चूरू राजस्व जिले के क्षेत्राधिकार में थोक व खुदरा बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया निषेध कर प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ आमजन के स्वास्थ्य व पशु-पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए पतंगबाजी उड़ाने का समय सवेरे 08 बजे से सायं 05 बजे निर्धारित किया जाकर सवेरे 06 से 08 तथा सायं 05 से 07 बजे तक की अवधि में पतंगबाजी करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/संस्था यदि उपरोक्त प्रकार के मांझों का निर्माण, विपणन, उपयोग, भण्डारण, विक्रय या परिवहन करेगा तो उसके विरूद्ध यथा प्रचलित सम्यक् कानून के तहत् कार्यवाही की जाएगी। आदेश की अवमानना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 31 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा।