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पीएम कुसुम योजना में कम्पोनेन्ट-बी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम

पीएम कुसुम योजना में कम्पोनेन्ट-बी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम

कोटा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कम्पोनेन्ट-बी के अन्तर्गत किसानों को हाइटेक उद्यानिकी, कृषि सिंचाई के लिए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 3, 5 व 7.5 एचपी क्षमता तक स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान 10 एचपी क्षमता के सौलर पम्प संयंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं परन्तु अनुदान सहायता 7.5 एचपी तक ही देय होगा।
उप निदेशक उद्यान रेनीबाग एनबी मालव ने बताया कि किसान पीएम कुसुम योजना में राजकिसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता रखने वाले किसानों के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर का भू-स्वामित्व आवश्यक है। विद्युत कनेक्शन न होने का स्वघोषित शपथ पत्र, किसान का जन आधार कार्ड एवं सिंचाई जलस्त्रोत स्वघोषित शपथ पत्र होना आवश्यक है। विद्युत कनेक्शन नहीं होने की स्वघोषणा एवं जल स्त्रोत होने का शपथ पत्र होने पर ही कृषक पात्र होगा। उन्होंने बताया कि कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कृषकों को 45 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान देय होगा।

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