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धौलपुर: परिवहन विभाग ने 1455 अनफिट भार वाहनों के किये पंजीयन निलम्बित

धौलपुर: परिवहन विभाग ने 1455 अनफिट भार वाहनों के किये पंजीयन निलम्बित

धौलपुर। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकृत 1455 ऐसे भार वाहन जिनकी माह जून 2025 तक फिटनेस समाप्त हो गई है, फिटनेस नवीनीकरण नहीं कराई है एवं ऐसे वाहन जो मोटर वाहन अधिनियम, केन्द्रीय मोटर यान नियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर रहे हैं एवं वाहन संचालन के दौरान सार्वजनिक स्थान पर अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं तथा आमजन के लिए निरन्तर खतरा कारित कर रहे हैं जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी गम्भीर है। ऐसे वाहनों के वाहन स्वामियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 (1) (ए) के अंतर्गत पंजीयन निलम्बन नोटिस डाक से जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत भी नियत तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने तथा वाहन को भौतिक निरीक्षण हेतु भी प्रस्तुत्त नहीं करने पर ऐसे वाहनों के 24 जुलाई से वाहन को अधिनियम 1988, नियम 1989, राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के मापदण्डों के अनुरूप् कराने तक 6 माह के लिये निलम्बित किया गया है। यथासमय तक फिटनेस एवं अन्य मानक पूर्ण ना करने पर आरसी केसिंल/निस्त कर दी जाऐगी एवं वाहन को नकारा घोषित कर दिया जायेगा।वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि फिटनेस समाप्ति के उपरांत निलबंति वाहनों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी वस्पा की गई है, साथ ही निलम्बन आदेश वाहन स्वामी के पते पर डाक द्वारा भेजे जा रहे है। वाहन स्वामी अपने वाहन की जानकारी प्राप्त कर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(5) के अन्तर्गत वाहन को दुरुस्त कराकर जिला परिवहन कार्यालय में भौतिक निरीक्षण हेतु यथासमय प्रस्तुत करे। अन्यथा छ: माह की अवधि प्श्चात् वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

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