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‘मिशन पालनहार मित्र अभियान अन्तर्गत डोर टू डोर अभियान‘

‘मिशन पालनहार मित्र अभियान अन्तर्गत डोर टू डोर अभियान‘

पाली। जिला कलक्टर एनएन मंत्री ने निर्देशानुसार समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना अन्तर्गत अनाथ, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला, तलाकशुदा, परित्यगता व नाते जाने वाली महिलाओं के बच्चों, विशेष योग्यजन माता-पिता, एडस पिडित माता पिता व सिलिकोसिस माता-पिता के बच्चों को नियमित अध्ययनरत होने या आंगनवाड़ी में पंजीकृत होने की स्थिति में 18 वर्ष की आयु तक प्रति बच्चें अनाथ श्रेणी में 2500 प्रति माह प्रति बालक व अन्य श्रेणी में 1500 रूपये मासिक प्रति बालत को सहायता प्रदान की जा रही है।

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जे पी अरोड़ा ने बताया कि इस योजना के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष पालनहार लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों को नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र शाला दपर्ण पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करवाया जा कर वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाये जाने का प्रावधान है जिसे दिसम्बर माह तक पूर्ण करवाये जाने का प्रावधान है और वर्तमान में उक्त अवधि में 15 दिवस की वृद्धि कर 15 जनवरी 2025 तक बढाया जा गया है।


उन्होंने बताया कि जिले में पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने के वाले बच्चों के पालनहार द्वार निर्धारित समय पर अपना वार्षिक सत्यापन पूर्ण करवाये जाने के लिए जिला कलेक्टर पाली के निर्देशानुसार जिले में पूर्व में विशेष अभियान का संचालन करवाये जाने के साथ ही मिशन पालनहार मित्र अन्तर्गत 01 से 21 दिसम्बर 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के कलस्टर में विशेष शिविर का आयोजन कर पालनहार का भौतिक सत्यापन का कार्य करवाया गया, वर्तमान में भी जिले में 566 बच्चों के पालनहार द्वार वार्षिक सत्यापन का कार्य नहीं करवाया गया है। जिला कलक्टर द्वारा बकाया सत्यापन कार्य के लिए ‘मिशन पालनहार मित्र अभियान अंतर्गत डोर टू डोर अभियान‘ का एक से 14 जनवरी 2025 तक संचालन किये जाने के लिए शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, विकास अधिकारियों व सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये है, निर्देशानुसार संबंधित विभागों द्वारा भौतिक सत्यापन से शेष 566 पालनहार बच्चो का भोतिक सत्यापन 15 जनवरी तक पूर्ण करवाया जाने का कार्य किया जायेगा जिससे कि 15 जनवरी 2025 के पश्चात किसी भी बच्चे का पालनहार अस्थाई रूप से निरस्त नंही किया जाये।

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