डीग जिले में विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के फलस्वरूप अंतिम मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन
डीग। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, डीग जिले की तीनों विधानसभाओं (कामां-070, नगर-071, एवं डीग-कुम्हेर-072) में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 का सफलतापूर्वक समापन करते हुए दिनांक 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 7,75,481 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4,15,597 पुरुष, 3,59,878 महिला एवं 06 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। प्रारूप सूची की तुलना में अंतिम सूची में 17,514 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 2.31 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व जिले में कुल 7,99,505 मतदाता थे। तदोपरांत 16 दिसंबर 2025 को जारी किए गए ड्राफ्ट रोल में कुल 7,57,967 मतदाता थे, क्योंकि 41,538 मतदाताओं को मृत, स्थाई रूप से स्थानांतरित अथवा अनुपस्थित (ASD) श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित किया गया था। पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिले में दावों एवं आपत्तियों हेतु कुल 23,804 प्रपत्र प्राप्त हुए, जिनमें नाम जोड़ने हेतु 19,397 फॉर्म-6, नाम हटाने हेतु 802 फॉर्म-7 तथा संशोधन हेतु 3,605 फॉर्म-8 प्राप्त हुए, जिनका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त, मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 719 से बढ़कर 861 हो गई है। संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, दावे व आपत्तियों की सूचियां प्रति सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गईं। अंतिम मतदाता सूची-2026 की सॉफ्ट (फोटो रहित) एवं हार्ड (फोटो सहित) प्रतियां भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक आयोजित कर निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई हैं। आमजन अपनी सुविधानुसार मतदाता सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ([https://election.rajasthan.gov.in](https://election.rajasthan.gov.in)) तथा भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल ([https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in)) पर ऑनलाइन देख सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटाने अथवा प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसके लिए योग्य नागरिक वोटर पोर्टल ([https://voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in)) अथवा संबंधित बी.एल.ओ. से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में यदि कोई नागरिक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के प्रावधानों के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट न होने की स्थिति में 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है।