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चमड़ा उद्योग व टेक्सटाइल उद्योग पर लगाया 57000 का जुर्माना

चमड़ा उद्योग व टेक्सटाइल उद्योग पर लगाया 57000 का जुर्माना

जैसलमेर। कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा के दिशा- निर्देशों की पालना में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएँ) नियम 2011 के दूसरे चरण के तहत जिले में 12 से 14 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सोमवार को टैक्स टाइल व गारमेंट, किराना दुकानों, चमडा उद्योग, तथा अन्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण किया गया।विधिक माप विज्ञान अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि अभियान के तहत आज सोमवार जैसलमेर शहर स्थित पैकड़ उत्पादों पर आवश्यक संघोषणाएँ अंकित नहीं होने व पैकर रेजिस्ट्रेशन नही होने के कारण वीनू एक्सपोर्ट पर रुपए 30000, गायत्री ट्रेडिंग ( हाबुर वाले ) पर रुपए 25000 व जयश्री टैक्स टाइल पर रुपए 2000 का जुर्माना लगाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी गुप्ता ने बताया कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए अगले सप्ताह भी इसी प्रकार की कार्यवाहियां जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना एवं व्यापारियों को एमआरपी पर ही सामान बेचने के लिए पाबंद करना है। आगामी दिनों में छोटे-बड़े सभी प्रतिष्ठानों की इसी प्रकार जांच जारी रहेगी।

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