खाद्य व्यापारियों को दिया फॉस्टैक प्रशिक्षण
धौलपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जयंती लाल मीणा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में व्यापारियों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य खाद्य सामग्री के निर्माण भंडारण परिवहन एवं विक्रय से संबंधित जानकारी हेतु फॉस्टैक ट्रेनिंग (फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन) प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सरमथुरा में किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि बुधवार को सरमथुरा क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को एफ एस एस ए आई टीम ने निशुल्क फॉस्टैक ट्रेनिंग दी। कार ट्रेनिंग में फूड से संबंधित व्यापारियों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना और कार्यप्रणाली कि जानकारी के साथ साथ, लाइसेंस का महत्व एवं लाइसेंस नंबर की कम्प्लीट जानकारी भी दी जिससे खाद्य कारोबारी किसी भी लाइसेंस नंबर से उसके राज्य, जिले एवं अन्य सभी जानकारियां खुद समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि पैकेज्ड फूड मटेरियल से संबंधित सभी नियमों की जानकारी, प्रत्येक पैकेज मटेरियल के लेबल पर लिखे जाने वाले अनिवार्य बिन्दुओं की जानकारी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम की जानकारी एवं उनके पालन का तरीका बताया गया। मिलावट के प्रकार और उन्हें पहचानने के तरीके समझाए गए साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करवाने में बरतने वाली सावधानियों के बारे में बताया। फूड हैंडलिंग तथा
स्वच्छता संबंधी सभी नियमों के पालन के तरीके सभी को बताए गए।