Dark Mode
कोटपा एक्ट के तहत काटे चालान , दुकानदारों से की समझाइश

कोटपा एक्ट के तहत काटे चालान , दुकानदारों से की समझाइश

धौलपुर। टोबेको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय दल द्वारा जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लाल बाजार में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत चालानिंग की कार्यवाही की गई। डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ. चेतराम मीणा के नेतृत्व में टीम  ने धारा 6 ए के तहत 4 चालान काटे। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को बताया कि किसी भी नाबालिक द्वारा अथवा नाबालिक को तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं किया जा सकता और इससे संबंधित साइन बोर्ड भी सभी तंबाकू विक्रेताओं के दुकान पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।
डॉ मीणा द्वारा दुकानदारों को कोटपा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी।
साथ ही दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन नही करने की हिदायत भी दी गई। कार्यवाही के दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क विभाग राजकुमार मीणा, जिला समन्वयक आईईसी प्रवीण कुमार अवस्थी सहित अन्य साथ रहे।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!