Dark Mode
कौशांबी: हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

कौशांबी: हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

कौशांबी जिले की एक अदालत ने हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 24 दिसंबर 2005 को जिले के सैनी क्षेत्र में रामकुमार यादव के बेटे राम सुमेर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।इस मामले में एक उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राम सिंह के बेटे तेज सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि राम सिंह का अपने बेटे तेज सिंह से विवाद रहता था।

सुमेर यादव राम सिंह के इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। सिंह जब कहीं आते-जाते थे, तो यादव को साथ ले जाते थे। इस बात को लेकर तेज सिंह उससे चिढ़ता था और इसी रंजिश में उसने यादव की गोली मारकर हत्या कर दी और शव गांव के बाहर नहर के किनारे गड्ढे में फेंक दिया।मिश्रा ने कहा कि अपर जिला न्यायालय—सप्तम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को तेज सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

Comment / Reply From

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!