राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित
चित्तौड़गढ़। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के नवीनतम आदेशों एवं दिषा-निर्देषों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए शनिवार को जिला कलक्टर कार्यालय के समिति कक्ष में स्थानीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रतिनिधियों को ईवीएम एवं वीवीपेट की एफएलसी, राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज तथा चुनाव के दौरान व्यय के संबंध में चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण दिशा- निर्देशों से अवगत करवाया गया। बैठक में ईवीएम सहायक प्रभारी अधिकारी डॉ पीयूष कांत भटनागर, डॉक्टर प्रदीप चौधरी, मीडिया प्रकोष्ठ से विकास अग्रवाल एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी अंकित शर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन अनिवार्य
बैठक में एमसीएमसी सेल के विकास अग्रवाल ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिधिनियों को बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के विज्ञापनों के अधिप्रमाणन किया जाएगा। अतः अपने विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए तीन दिन पूर्व तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण के लिए सात दिन पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समझ प्रस्तुत करें।
प्रिंट मीडिया में 24 एवं 25 नवम्बर को प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों को जिला विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रमाणित करवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापन भी इसी दायरे में आयेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रत्याशी या पार्टी विशेष को सीधा लाभ पहुंचाने वाले समाचारों के पेड न्यूज माना जायेगा और उस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।