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मतदान के दिन संवेतन अवकाश

मतदान के दिन संवेतन अवकाश

गंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान 25 नवम्बर 2023 को मतदान दिवस के दिन संवेतन अवकाश दिया जायेगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। भारत सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या 21/96 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 135 ख स्थापित कर मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की है। उप धारा 1 के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती।
यदि कोई नियोजक उपधाराओं के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा नियोजक जुर्माने से जो 500 रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 का संवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है, परन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिये 25 नवम्बर 2023 का संवैतनिक अवकाश देय होगा।

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