पटवारियों को मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश
वैर . राजस्थान सरकार राजस्व ( ग्रुप -1 ) के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर पटवारियों को पटवार मुख्यालय पर रहने को पाबंद करने को कहा है, 20 मार्च को लिखे पत्र में राजस्थान भू राजस्व ( भू अभिलेख ) नियम 1957 के नियम 12, (1 ) का उल्लेख करते हुए बताया है कि नियमों में प्रावधान है कि हर एक पटवारी अपने क्षेत्र के उस गांव में निवास रखेगा जो कलेक्ट्रेट द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो जब तक कि उसने अपने क्षेत्र के बाहर रहने की अनुमति कलेक्टर से न ले ली हो, पत्र में आगे लिखा है कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ पटवारी मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे है जिससे आमजन / कृषकों को अपने कार्य के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है या उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पटवारी अन्यत्र ग्राम में रात्रि विश्राम / दौरे पर रहने की स्थिति में पटवार घर के नोटिस बोर्ड पर इस आशय की सूचना आवश्यक रूप से अंकित करें, पत्र की जानकारी होने पर किसानों ने इसे राहत भरी खबर बताया है |