Dark Mode
होटलों के संचालकों को पुलिस ने दी नियमों की जानकारी

होटलों के संचालकों को पुलिस ने दी नियमों की जानकारी


टोंक । पुलिस थाना पुरानी टोंक क्षैत्र में चल रहे होटल, धर्मशाला एवं  ढाबा आदि के संचालकों की एक बैठक थाना परिसर में रविवार को थानाधिकारी ओमप्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में थानाधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने संचालकों को होटल, सराय अधिनियम के नियमों की जानकारी देते हुये कहा कि सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए होटलों, धर्मशालाओं एवं ढाबों में 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को मजदूरी नहीं कराने, काम करने वाले स्टाफ  का पुलिस वेरिफिकेशन कराने, आवश्यक रजिस्टर्ड दस्तावेज रखने, लोगों को बिठाकर शराब का सेवन नही कराने एवं संदिग्ध व्यक्तियों की समय पर थाने में सूचना देने आदि के बारे में निर्देश दिये गये। थानाधिकारी चौधरी ने कहा कि होटलों में विदेशी पर्यटक  नागरिकों के आने की स्थिती में आवश्यक रूप से सी-फार्म भर कर थाने में सूचना देवें।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!