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2018 की टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से सशर्त जमानत

2018 की टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से सशर्त जमानत

रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में जमानत मिल गई है। यह मामला वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था ।
चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इसपर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें कई महीनों तक राहत मिली थी। मार्च, 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका निष्पादित कर दी। इसके बाद चाईबासा कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस मामले में कोर्ट में आवेदन दाखिल कर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।

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