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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दिए लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने दिए लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 तक के लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कहा कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ति के अभाव में लंबित हैं उन छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों एवं आपत्तियों की पूर्ति करवाकर उन्हें शीघ्र जिला कार्यालयों को अग्रेषित किया जाए, ताकि पात्र विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र विद्यार्थी को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा शिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रवृत्ति आवेदनों की नियमानुसार जांच कर ही उन्हें अग्रेषित करें। उन्होंने कहा कि अनियमित अथवा फर्जी आवेदन अग्रेषित करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। श्री गहलोत ने विद्यार्थियों एवं संस्थानों से अपील की है कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों की जानकारी www.sjmsnew.rajasthan. gov.in/scholarship या विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर अवश्य देखते रहें ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

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