Supreme Court ने एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाली जनहित याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक ही कार्यालय के लिए एक साथ चुनाव लड़ने से उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिच किया है कि यह मुद्दा विधायी डोमेन से संबंधित हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने उस कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया जो उम्मीदवारों को एक चुनाव में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने की अनुमति देता है।
चुनाव लड़ने की अनुमति देना विधायी नीति का मामला
इसने कहा कि एक उम्मीदवार को एक से अधिक सीट के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देना विधायी नीति का मामला है क्योंकि अंततः इसकी संसद की मर्जी है कि राजनीतिक लोकतंत्र को इस तरह का विकल्प देकर आगे बढ़ाया जाए या नहीं।
एक व्यक्ति को एक ही सीट पर चुनाव लड़ने ( एक व्यक्ति एक सीट) का कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 1996 तक एक व्यक्ति कई सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। लेकिन अब सिर्फ दो पर ही लड़ सकता है। कई देशों मे सिर्फ एक सीट से ही चुनाव लड़ने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ये संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।