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यूपी में 36 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

यूपी में 36 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ, कोतवाली थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में एक अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया। कार की पिछली सीट में छिपाकर लगभग 36 किलोग्राम मारिजुआना बरामद किया गया। आरोपी की पहचान गौतमबुद्ध नगर और बागपत के रहने के वाले अनुज और मोहित के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नशीले पदार्थों (गांजा) की खेप की डिलीवरी के संबंध में सूचना मिली थी और यह भी स्थापित किया गया था कि यह खेप एक कार में जा रही है। क्षेत्राधिकारी बागपत (सीओ) विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा, स्थानीय पुलिस को आरोपियों के बारे में नशे की खरीद-फरोख्त करने की सूचना मिली और बुधवार को दिल्ली-यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम ने संदिग्ध अवस्था मे एक लग्जरी कार के साथ दो लोगों को बागपत खंड विकास कार्यालय के पास खड़े देखा, और पुलिस टीम को पास आते देख संदिग्ध भागने लगे, पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि कार की जांच करने पर यह पाया गया कि कार की पीछे की सीट अपने आकार से कुछ ऊंची है। संदेह होने पर जांच की गई तो नीचे लकड़ी की प्लेट से ढकी हुई एक छिपी हुई जगह थी, जिसे पेंच के जरिए फिक्स किया गया था। इसे विशेष रूप से वर्जित सामग्री को छुपाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था।

अधिकारी ने कहा, लकड़ी की प्लेट को हटाने के बाद, कार की कैविटी से लगभग 36 किलोग्राम मारिजुआना (गांजा) बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वह नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त करते हैं। इस अभियान में उनके कब्जे से 36 किलोग्राम गांजा नशीला पदार्थ और एक कार को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा आरोपी अनुज ने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि वह गांजे की खेप को लग्जरी कार से आंध्रप्रदेश से कैराना इलाके में ले जा रहे थे और आसपास के जिलों में महंगे दामों में बेच कर आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। सीओ ने कहा, पुलिस ने वाहन के चालक अनुज और उसका एक सहायक मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। और बागपत कोतवाली पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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