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मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा-डीईओ

मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा-डीईओ

धौलपुर। नगर निकाय आम चुनाव 2026 के अन्तर्गत पार्षदों के पद पर मतदान के लिए मतदाता को अपना मतदाता परिचय पत्र मतदान केन्द्र में ले जाना होगा। यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण/मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज शामिल है। इन 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से वे ही दस्तावेज मान्य होगें जो नगरपालिका निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हो।

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