नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल
धौलपुर। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
धौलपुर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने बाड़ी के सदर थाना इलाके में साल 2021 में दर्ज हुए 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी के सदर थाने में 22 सितम्बर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 21 सितम्बर 2021 की रात को उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी अपने घर की छत पर गई हुई थी। वहां पहले से घात लगाकर बैठा रामनरेश नाबालिग का मुंह बंद कर अपने मकान की छत पर ले गया और उसके साथ जबरन रेप किया। रामनरेश ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने छत से नीचे आकर घटना के बारे में जानकारी अपनी मां को दी। पीड़िता की मां जब छत पर गई तो आरोपी रामनरेश और उसके भाई ने अवैध कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को दोषी रामनरेश पुत्र छोटे कुशवाह को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 में बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।