चैक अनादरण के मामले में अभियुक्त को किया बरी
बीदासर। गुरुवार को सिविल न्यायालय में न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने चैक अनादरण के एक मामले में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अभियुक्त पूर्णाराम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रंजीत भारी और महेश छापोला ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमहालक्ष्मी ट्रेक्टर बनाम पूर्णाराम का 2 लाख रुपए का प्रकरण 2015 से न्यायालय में चल रहा था, जिसमे संज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदेल ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है।