अवैध शराब रखने का आरोपी जमानत पर रिहा
नसीराबाद. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवैध शराब रखने के आरोपी छोटू सिंह पुत्र ईश्वर सिंह राजपूत निवासी अमरगढ़ को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये हैं । आरोपी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आबकारी थाना नसीराबाद के प्रहराधिकारी रामगोपाल ने आरोपी के कब्जे में खेड़ी स्थित दूकान से 192 पव्वे देशी मदिरा चार कार्टून, 4 कार्टून ट्यूबॉर्ग बियर, 5 कार्टून किंगफ़िशर स्ट्रांग बियर के बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से न्यायालय ने भारी मात्रा में अवैध शराब रखने के आधार पर जेल भेज दिया था।आरोपी की और से एडवोकेट मनोज आहूजा व रविंद्र पालीवाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया कि बरामद शुदा शराब व बीयर कँराटी स्थित वैध अनुज्ञा पत्र धारी शंकर सिंह राजावत की दुकान से सम्बंधित थी जिससे प्रार्थी अभियुक्त का कोई लेना देना नही है ।
प्रार्थी को प्रहराधिकारी रामगोपाल ने फोन करके दुकान पर बुलाया तथा इस मामले में झूठा फंसा दिया क्योंकि प्रहराधिकारी अनुज्ञापत्र धारी शंकरसिंह राजावत को सिंगावल स्थित दुकान का लाइसेंस लेने के लिए दबाव बना रहा था जबकि अनुज्ञा पत्र धारी उस दुकान को लेना नही चाहता था इसलिए प्रार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है । प्रार्थी की और से इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारीयों व राज्य के मुख्यमंत्री को शिकायत भी दी गई है । प्रार्थी निर्दोष है तथा वरिष्ठ नागरिक है जिसके भागकर जाने का कोई अंदेशा नहीं है एवं अन्वीक्षा में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। उपरोक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीपति ने 50 हजार रूपये के मुचलके व 25 हजार रूपये की दो जमानते पेश करने पर रिहाई आदेश जारी करने के आदेश दिए जिसकी पालना में अभियुक्त को रिहा किया गया।