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नन्दीशाला में नियम विरुद्ध कचरा डालने वालों पर होगी कार्यवाही

नन्दीशाला में नियम विरुद्ध कचरा डालने वालों पर होगी कार्यवाही

फलोदी. नगरपरिषद द्वारा गोचर भूमि को विकसित कर संचालित नन्दीशाला खसरा नम्बर 701/5 में चूने के भट्ठों की राख, पत्थर कटिंग आरा मशीन के पाउडर इत्यादि विभिन्न उद्योगों से उनके कचरे को गोचर भूमि में डाला जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नगरपरिषद आयुक्त द्वारा आमजन को सूचित किया गया है कि नगर परिषद फलोदी द्वारा फलोदी शहर के खसरा नंबर 701/5 को जो कि नगर परिषद फलोदी की गोचर भूमि है । इसको निराश्रित गौवंश के लिए ( प्राकृतिक नंदीशाला) चारागाह के रूप में विकसित करने के लिए पिछले एक वर्ष से नगर परिषद फलोदी कार्य कर रही है। इस खसरे में चूने के भट्ठों की राख, पत्थर कटिंग आरा मशीन के पाउडर इत्यादि विभिन्न उद्योगों से उनके कचरे को गोचर भूमि में डाला जा रहा है, जो कि नियम और पर्यावरण विरुद्ध है। नगरपरिषद ने सभी से निवेदन कि अपने इस पर्यावरण विरुद्ध कृत्य को तुरंत प्रभाव से बंद करें, व जो कचरा डाला हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से हटाए और गौवंश के गोचर को प्रदूषित नहीं करे और अपने उद्योगों के कचरे को अन्यत्र डालने का उचित प्रबंध करें। यदि इस सूचना के 10 दिवस उपरांत भी यह कार्य अनवरत रहता है, तो नगर परिषद फलोदी आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को बाध्य होगी। जिसकी समस्त जिमेदारी आपकी होगी।

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