स्कूटी योजना के लिए मांगे आवेदन
मारोठ:- राजस्थान सरकार बजट सत्र 2023-24 की घोषणा संख्या 73 के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्यजनों को अध्ययन एवं रोजगार में गतिशीलता वृद्धि के लिए स्कूटी योजना 2023 के लिए ई- - • मित्र के माध्यम से 11 अप्रैल 2023 से 10 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हरिराम विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन है जिसमें जन आधार के आधार पर आवेदन किया जाना है। आवेदन से पूर्व विशेष योग्यजन आवेदकों को मूल निवास प्रमाण पत्र विशेष योग्यजन पेंशन प्रमाण पत्र (पीपीओ. की प्रति) अथवा आय प्रमाण पत्र (जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं). आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र निःशक्तता प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड) जनाधार में अपडेट करवाना आवश्यक है। जिसके पश्चात् ही आवेदन • ऑनलाईन स्वीकार किये जायेगें। आय प्रमाण पत्र (2 लाख से अधिक न हो एवं आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो, दसवीं की अंकतालिका / जन्म प्रमाण पत्र / विद्यालय का प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य हैं। आवेदन के साथ नियमित अध्ययन होने का प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना न हो अथवा आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अन्तर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल / स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र, विकलांगता प्रदर्शित करते हुए आवेदक की फोटो ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाइसेंस एवं आवेदक की आयु 15 मे 45 वर्ष तक हो सलग्न किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में 10 मई 2023 तक ऑनलाइन आईकन के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें। निर्धारित आवेदन पत्र आवेदन की पात्रता शर्तें एवं दिशा-निर्देश एवं जिलाधिकारियों की ई.मेल आई.डी. विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध है।