मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में करें आवेदन
सवाई माधोपुर। राज्य में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने, शिक्षित बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सुग्रीव मीना ने बताया कि राज्य के 18 साल से 35 वर्ष तक के उद्यमियों के लिए इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ के साथ पुरुष को 10 प्रतिशत व महिला उद्यमियों को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी 5 लाख रूपए की सीमा तक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार शुरू करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत 25 लाख रूपए तक के ऋण पर देय 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा तथा 25 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ रूपए तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। इस योजना में आवेदन के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, सवाई माधोपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।