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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

किराना दुकान संचालक दिव्यांग असलम को मिली निःशुल्क स्कूटी विद हेलमेट


उदयपुर । मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक पात्र दिव्यांगजन को निशुल्क स्कूटी देकर उनके जीवन की राह आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत अध्ययन करने वाले अथवा काम-काजी दिव्यांग निःशुल्क स्कूटी प्राप्त करने हेतु एसएसओ आईडी या ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उदयपुर जिले में भी बड़ी संख्या में दिव्यांगजन को स्कूटी वितरित की गई है जिनसे वे अब सुगम आवाजाही से अपने काम-काज आसानी से कर पा रहे हैं।
सिंगटवाड़ा के असलम की राह हुई आसान
उदयपुर जिले के जयसमंद तहसील क्षेत्र के सिंगटवाड़ा ग्राम निवासी 45 वर्षीय असलम की किराने की दुकान है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग होने की वजह से उन्हें कहीं भी आने जाने में काफी समस्या हुआ करती थी। इस बीच उन्हें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लागू मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में पता चला। योजना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत ई मित्र पहुंचे और आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत होने पर उन्हें चमचमाती नई स्कूटी राज्य सरकार की ओर से निशुल्क प्राप्त हो गई। साथ ही निशुल्क हेलमेट भी उन्हें स्कूटी के साथ दिया गया। लाभार्थी असलम ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि स्कूटी मिलने से अब वे कहीं भी आसानी से आ जा सकेंगे।
स्कूटी के लिए आवेदन बिल्कुल निःशुल्क
राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। यानी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए योग्य एवं पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी दस्तावेज़ होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई यह एक महती योजना है जिसका लाभ हर पात्र को अवश्य लेना चाहिए।

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