आपदा अनुदान राशि पीएम फसल बीमा योजना में समाहित करने की मांग
फलोदी . भारतीय किसान संघ द्वारा नरेन्द्र मोदी , प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला फलोदी को देकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन डिविजन द्वारा जारी आपदा अनुदान की संशोधित अधिसूचना के आपदा अनुदान राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में समायोजित करने के प्रावधान को हटा कर किसानों को राहत दिलवाने की मांग की।
ज्ञापन में बताया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन डिविजन द्वारा जारी आपदा अनुदान की संशोधित अधिसूचना पत्र क्रमांक 33-03/2020-NDM - 1 ( VOL - II), दिनांक 10 अक्टूबर 2022 में NDRF के बिंदु संख्या 5(i)(B) व (ii) केआपदा अनुदान राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में समायोजित करने के प्रावधान किया गया है। जिससे किसानों को अपने हिस्से का बीमा प्रीमियम भुगतान कर फसल बीमा लेने व बीमा दावा स्वीकृत होने पर आपदा अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा ऐसे में किसान प्राकृतिक आपदा से हुए फसल खराबे का आंशिक रूप से दिया जाने वाला आपदा अनुदान भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जबकि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक रूप से लागू की गई बीमा योजना है जिसमें किसानों से उनके हिस्से का बीमा प्रीमियम लेकर फसल सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो फसल मूल्य के अनुसार होती है।
आपदा अनुदान तहसील क्षेत्र में फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक के नुकसान पर किसानों को न्यूनतम सहायता के रूप
में उपलब्ध करवाया जाता है।
इसलिए आग्रह है की एन डी आर एफ की उक्त अधिसूचना के बिंदु संख्या 5(i) (B) व (ii) केआपदा अनुदान राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में समायोजित करने के लिए गए प्रावधान को हटा कर इन योजनाओं के पूर्व के भांति मिल रहे लाभ को जारी रख किसानों को राहत प्रदान करवायें। इस जिलाध्यक्ष राजेन्द्र व्यास, किशनलाल पालीवाल, रामचंद्र, रूपेंद्र पालीवाल, भंवरलाल, नेनुराम माली, गोविंदराम, अमृत, राजेन्द्र पालीवाल आदि लोग उपस्थित रहे।