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मोबाईल ऐप के माध्यम से होगी ऑनलाईन गिरदावरी

मोबाईल ऐप के माध्यम से होगी ऑनलाईन गिरदावरी

बालोतरा। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स 1957 के नियम 58 के अनुसार पटवारी द्वारा अपने सर्कल के प्रत्येक गांव का खरीफ (सियालू) मौसम में गश्त गिरदावरी 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर का कार्य सम्पादित किया जाना हैं। जिला कलक्टर राजेंद्र विजय ने बताया कि बजट घोषणा 2023-24 के अनुसरण में भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से DOIT&C द्वारा प्रदेश में खरीफ सम्वत् 2080 से ऑनलाईन गिरदावरी कार्य सम्पादित किये जाने हेतु 02 मोबाईल एप विकसित किये गये हैं। जिसमें किसान गिरदावरी मोबाईल ऐप और राजस्व कार्मिकों स्तर से क्रियान्वयन / सत्यापन हेतु राजस्व अधिकारी मोबाईल ऐप विकसित किए गए है। जिला कलक्टर ने बताया कि विकसित की गई मोबाईल ऐप के संबंध में सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण जिले में संबंधित राजस्व कार्मिको / अधिकारियों को प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने जिले में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गिरदावरी कार्य सम्पादित करने हेतु जिले के समस्त काश्तकारों को प्रोत्साहित करते हुये किसान गिरदावरी मोबाईल ऐप के माध्यम से किसान द्वारा स्वयं के स्तर से गिरदावरी किये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। समस्त ऑनलाईन तहसीलों में ऑनलाईन गिरदावरी कार्य पटवारी द्वारा राजस्व अधिकारी मोबाईल ऐप के माध्यम सुनिश्चित करने एवं पटवारी द्वारा खरीफ सम्वत् 2080 का नियमित गस्त गिरदावरी कार्य निर्धारित समय ही सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एव तहसीलदार द्वारा गिरदावरी कार्य का निरीक्षण और परिवेक्षण राजस्व नियमों के प्रावधानानुसार समय पर करने तथा समस्त फसल कटाई प्रयोग प्राथमिक कार्यकर्ताओं पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा सीसीई एप के माध्यम से समय पर करने के निर्देश दिए।

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