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आवासन मंडल जारी करेगा सीधी भर्ती परीक्षा-2023 के समस्त पदों के लिए संशोधित विचारित सूची

आवासन मंडल जारी करेगा सीधी भर्ती परीक्षा-2023 के समस्त पदों के लिए संशोधित विचारित सूची

जयपुर। रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल की ओर से खुशखबरी है। मंडल की ओर से सी-डेक द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा की संशोधित विचारित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से प्रदेश में जारी परियोजनाओं के तहत समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण करने, जनहित से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने, आमजन के आशियाने का सपना साकार करने, मंडल में कार्मिकों की कमी को दूर करने एवं बेरोजगार युवाओं को राजकीय सेवा में अवसर देने हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके तहत कम्प्यूटर ऑपरेटर (सहायक प्रोग्रामर), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (सूचना सहायक), परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (सिविल), परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (विद्युत), वरिष्ठ प्रारूपकार, कनिष्ठ प्रारूपकार, विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी), कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक के पदों की भर्ती कम्प्यूटर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में शुक्रवार को आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भर्ती समिति व भर्ती एजेन्सी सी-डेक की बैठक लेकर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सी-डेक को परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये। सिंह ने समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को सम्पन्न करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी का वेब पोर्टल पर प्रकाशन कर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने, इन आपत्तियों पर एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय अनुसार रिस्पोंस शीट का मूल्यांकन का भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार श्रेणीवार मेरिट तैयार कर पदों की संख्या का 3 गुना सूची का प्रकाशन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक की पार्ट द्वितीय परीक्षा यानी टंकण गति परीक्षा का आयोजन करने के साथ ऑनलाइन दस्तावेजों सत्यापन के भी निर्देश दिए।

सिंह ने बताया कि कार्मिक विभाग की जारी अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल, 2018 एवं 1 अगस्त, 2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णाक या कुल अंक जहां कही भी निहित किये गये हो, में 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जावेगी। उक्त 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान किये जाने के उपरान्त भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अतिरिक्त 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जावेगी। सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णाक में 5 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जावेगी। उक्त सभी पदो के लिये स्क्रीनिंग परीक्षा में समग्र 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक आवश्यक है, परन्तु कनिष्ठ सहायक के लिए पार्ट प्रथम के सेक्शन ए एवं बी के लिये पृथक-पृथक न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 एवं संशोधित नियम-2021 के अनुसार दिव्यांगजन अभ्यार्थियों को न्यूनतम अर्हक उत्तीर्णांक या कुल अंक जहा कहीं भी निहित किये गये हो को 5 प्रतिशत का शिथिलन प्रदान किया जाएगा।

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