
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव
भीलवाड़ा। भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 सितंबर 2023 द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियम 2023 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन नियम 2025 राजपत्र में प्रकाशित किया गया है जिसमें मुख्य संशोधन किए गए है।
संशोधित नियमों मे ये हुए बदलाव-
नियम 9(2) के अंतर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी नियम 9(2) एवं (3) के अंतर्गत जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर देने पर 1 रुपये विलंब शुल्क के स्थान पर अब विलंब शुल्क में वृद्धि कर 30 दिन के भीतर सूचना देने पर 20 रुपये, 30 दिन बाद लेकिन 1 वर्ष के भीतर 50 रुपये, और 1 वर्ष के बाद 100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
नोटरी सत्यापन समाप्तः नियम 9(2) में अब विलंबित जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए नोटरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। नियम 16(2) के तहत चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलंब किए जाने पर या सूचना समय पर नहीं देने पर अस्पतालों पर 250 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। पूर्व में यह जुर्माना राशि 50 रुपये थीद्य नियम 16(क) के तहत यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के पास अपील कर सकता है।