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निरीक्षण दल ने कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान काटे

निरीक्षण दल ने कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान काटे


हनुमानगढ़ । चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने सोमवार को हनुमानगढ़ खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले संस्थानों पर जाकर व्यवस्थाएं देखीं तथा खाद्य सामग्री के सैम्पल भरे। इस दौरान उन्होंने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन अभियान के तहत दुकानदारों को तम्बाकू विक्रय करने संबंधित जानकारी से अवगत करवाया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी चाहर ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए जिले में खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्यवाही की गई। इसी के तहत सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप सिसोदिया व रफीक मोहम्मद ने हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण दल ने आज मै. सलाट स्वीट्स से पनीर का सैम्पल, मै. महेश ट्रेडिंग कम्पनी (डेली सेव) से नमन ब्राण्ड का घी, मै. संगम स्वीट्स एवं बेकर्स से केक, मै. नागपाल पनीर हाउस से दही, नारंग होटल से हल्दी पाउडर, होटल ग्रांड इन से हल्दी पाउडर, मै. माहेश्वरी स्वीट्स से खुला पनीर, सिंगला होटल व रेस्टोरेंट से लूज दही के सैम्पल लिए।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण दल ने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन अभियान के तहत आज मिठाई विक्रेता, किरयाना व्यापारी एवं वैरायटी स्टोर पर निरीक्षण एवं समझाइश के साथ-साथ कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। अन्य दुकानदारों को भविष्य में नियमों के दायरे में बेचान करने एवं तम्बाकू उत्पादों को लटकाकर नहीं रखने हेतु समझाया गया। दुकानों पर समझाइश और निरीक्षण के साथ साथ 20 दुकानों पर चालान कार्यवाही कर निर्धारित जुर्माना लगाया गया। 

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