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शस्त्र जमा कराने के निर्देश

शस्त्र जमा कराने के निर्देश

बारां। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने सभी शस्त्र धारकों और शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस स्टेशन के अधिकारी से चुनाव परिणाम जारी होने के एक सप्ताह बाद वापस शस्त्र प्राप्त किए जा सकेंगे। ऐसे शस्त्र धारक एवं शस्त्र लाइसेंस धारक जो लम्बे समय से राजस्थान के बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नहीं हैं, मंदिर, कंपनीज, आदि की सुरक्षा में लगे हो, राइफल एसोसिएशन एवं स्पोर्ट्समेन जो राइफल एसोसिएशन के मेंबर होकर विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेते हो उनको छूट के लिए प्रार्थना पत्र संबंधित थानाधिकारी को 22 मार्च से पूर्व प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई अनुज्ञापत्रधारी अपनी आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है तो वो भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। संबंधित थानाधिकारी अनुज्ञापत्रधारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अपने यहां इन्द्राज कर तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।

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