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Kangana Ranaut की चली जाएगी संसद सदस्यता? Himachal Pradesh हाई कोर्ट ने मंडी सांसद से मांगा जवाब

Kangana Ranaut की चली जाएगी संसद सदस्यता? Himachal Pradesh हाई कोर्ट ने मंडी सांसद से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी से भाजपा की लोकसभा सांसद कंगना रनौत को उनके चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में बुधवार को नोटिस जारी किया। किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि उनके नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी का दावा है कि उन्हें गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया।
उनका आरोप है कि हालांकि उन्होंने अपने विभाग से "अदेयता प्रमाण पत्र" और अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी-मंडी के उप आयुक्त-ने बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से अतिरिक्त मंजूरी का अनुरोध किया। इन सभी अनुरोधों का अनुपालन करने के बाद भी, उनके नामांकन पत्र को अंततः खारिज कर दिया गया।

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