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कोटा: विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण-विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण

कोटा: विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण-विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण

कोटा। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के बीएलओ एवं सुपरवाईजर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण 5 बैच में कलेक्ट्रेट स्थित टैगौर हॉल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कोटा दक्षिण एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अनिल कुमार सिंघल ने निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी।निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता का सत्यापन बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा अथवा स्वयं मतदाता ऑनलाइन माध्यम से वेबसाईट पर जाकर गणना प्रपत्र भरकर अपनी जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही, इस प्रपत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस कार्यक्रम में 1 जनवरी 2002 की गहन पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली को आधार माना गया है।

नई गाईडलाईन
निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कोटा दक्षिण ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें केवल नवीनतम फोटो ही उपलब्ध करवाना है और किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जिन मतदाताओं की जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से पूर्व की है, उन्हें फोटो के साथ केवल स्वयं का एक दस्तावेज देना होगा। जिन मतदाताओं की जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य है, उन्हें दो दस्तावेज देने होंगे स्वयं का एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज। जिन मतदाताओं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के पश्चात हुआ है, उन्हें तीन दस्तावेज देने होंगे स्वयं का एक दस्तावेज, माता एवं पिता दोनों के एक-एक दस्तावेज।

आवश्यक दस्तावेज
किसी केन्द्रीय सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय आदेश
भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र, दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यताप्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक, शैक्षिक प्रमाणपत्र
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व., अनु.जाति, अनु.जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो), राज्य, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
सरकार द्वारा जारी कोई भूमि, गृह आवंटन प्रमाणपत्र।
जनवरी 2002 की गहन पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली को मतदाता ऑनलाईन पर जाकर देख सकते हैं

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